काल्पनिक चित्र |
BNSS की धारा-254:- अभियोजन के लिए साक्ष्य
(1) ऐसे नियत तारीख पर न्यायाधीश, ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा, जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए:
परन्तु इस उपधारा के अधीन साक्षी का साक्ष्य, श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों से अभिलिखित किया जा सकता है।
(2) किसी लोकसेवक का श्रव्य दृश्य इलैक्ट्रानिक के माध्यम से साक्ष्य का अभिसाक्ष्य लिया जा सकेगा।
(3) न्यायाधीश, स्वविवेकानुसार, किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा तब तक के लिए, जब तक किसी अन्य साक्षी या साक्षियों की परीक्षा न कर ली जाए, आस्थगित करने की अनुज्ञा दे सकता है या किसी साक्षी को अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा के लिए पुनः बुला सकता है।..
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अस्वीकरण: सलाह सहित यह प्रारूप केवल सामान्य जानकारी प्रदान करता है. यह किसी भी तरह से योग्य अधिवक्ता राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने अधिवक्ता से परामर्श करें. भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है